Sunday, December 24, 2017

उतरप्रदेश में 2 और 3 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत तथा 5 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 50 प्रतिशत अनुदान योजना

उतरप्रदेश में 2 और 3 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत तथा 5 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 50 प्रतिशत अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को दो हार्सपावर, तीन हार्सपावर और पांच हार्सपावर वाले सोलर पंप अनुदान दे रही है। इसमें दो और तीन हार्सपावर वाले पंपों पर 75 प्रतिशत और पांच हार्सपावर वाले सोलर पंप पर 50 प्रतिशत अनुदान लाभार्थी को दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों का रुझान सोलर पंपों की तरफ बढ़ता देख भारत सरकार से अधिक संख्या में सोलर पंप मुहैया करने की मांग की है।
अनुदान अनुमानित दर पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही विकल्प देना होगा कि दो, तीन या पांच कितने हार्स पावर का पंप उसे चाहिए। यह योजना पहले पंजीकरण कराओ, पहले लाभ पाओ के सिद्धान्त पर किसानों को मुहैया कराई जाती है। सोलर पम्प के ऑनलाइन पंजीकृत कृषकों की विकास खण्डवार लक्ष्य के अनुसार सूची तैयार होती है। इसके बाद जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन कराया जायेगा कि दो हार्स पावर के सोलर पम्प के लिए पंजीकृत किसान के पास चार इंच और तीन व पांच हार्स पावर सोलर पंप के लिए छह इंच क्रियाशील बोरिंग उपलब्ध है या नहीं।
सोलर पंप से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है, जिन्होंने सोलर पंप लगाया है उनके खेत की सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस योजना का लाभ कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को मिलेगा। इसके अलावा किसान को सोलर पंप या अन्य कृषि यंत्र को लगाने के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा क्योंकि अनुदान की राशी सीधे किसान के बैंक खाते में जाती है।

चयन प्रक्रिया

इसमें किसानों का चयन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता हैं और टेक्निकल गाइड यूपीनेडा का रहता है। किसानों को इसका लाभ लेने के लिये ऑनलाइन किसान पंजीकरण कराना आवश्यक होता हैं। इसके बाद वो जिले के उपकृषि निदेशक के दफ्तर में सोलर पम्प लगवाने के लिये आवेदन कर सकता है। किसान को केवल अपने कृषक अंश का ड्राफ्ट सम्बन्धित फार्म के नाम का बनवा के कृषि विभाग में ही जमा करना होता है, तत्पश्चात उसके यहां सोलर पम्प लग जाता है।
किसानों को पंजीकरण कराने के लिए अपने साथ खतौनी, बैंक पासबुक और पहचान पत्र के साथ उनकी फोटोकॉपी ले जाकर अपने ब्लॉक आफिस से पंजीकरण करा सकता है। इसके बाद लाभार्थी का चयन हो जाने पर उसके द्वारा चुने गए सोलर वॉटर पंप को लगवाने के लिए उसे एक डिमांड ड्रफ्ट बनवा कर जमा करना होगा। जिसके बाद सोलर वॉटर पंप उसके खेत या बताई गई जगह पर कंपनी द्वारा लगा दिया जाएगा।

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