| क्र. | योजनाएँ | सहायता |
| 1. | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) |
- राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्ध फसलों, तिलहनों और वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा |
- सभी किसानों के लिए एक समान रूप में निर्धारित प्रीमियम :
- खरीफ मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 2%
- रबी मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 1.5 %
- वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसल में बीमित राशि का अधिकतम 5%
- बीमांकिक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर के बीच अंतर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जायेगा |
- पूर्ण क्षतिपूर्ति बिना कटौती या कमी के |
- यदि विपरीत मौसम / जलवायु के कारण बुवाई नहीं हो पाती है तो बुवाई / रोपण जोखिम के लिए बीमित राशि के 25% तक दावा / क्षतिपूर्ति देय होगी |
- जब फसल उपज अधिसूचित फसल की गारंटीशुदा उपज से कम हो, तब सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान स्तर उपज में कमी के अनुसार देय होगा |
- यदि फसल के मध्य में ही 50%फसल की हानि हो जाती है तो तत्काल राहत के रूप में 25% तक संभावित दावों का भुगतान अग्रिम किया जायेगा |
- बाढ़, ओलावृष्टि और भूस्खलन की की वजह से नुकसान का मूल्यांकन खेत स्तर पर किया जाएगा |
- खेत में कटाई के उपरान्त खेत में सूखने हेतु रखी फसल यदि 14 दिनों के अन्दर चक्रवाती बारिश व बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती है तो क्षतिपूर्ति का आंकलन खेत स्तर पर किया जायेगा |
- दावों के त्वरित निपटन हेतु रिमोट सैंसिंग प्राधौगिकी और ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा |
- बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा |
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| 2. | मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्लूबीसीआईएस) |
- राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्ध फसलों, तिलहनों और बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा योजना |
- पीएमएफबीवाई के समान सभी किसानों के लिए निर्धारित प्रीमियम जैसे :-
- 1. खरीफ मौसम – बीमित राशि का अधिकतम 2%
- 2. रबी मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 1.5 %
- 3. वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसल में बीमित राशि का अधिकतम 5%
- किसानों द्वारा देय वास्तविक प्रीमियम तथा बीमा के दर के बीच अंतर को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जायेगा |
- यदि मौसम (वर्षा / तापमान / संबद्ध आद्रता / हवा की गति आदि) अधिसूचित फसलों के प्रत्याभूति गारंटी मौसम सूचि से भिन्न (कम अथवा अधिक) होते हैं, तब अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों के लिए भिन्नता / कमी के समतुल्य क्षतिपूर्ति भुगतान देय है |
- व्यक्तिगत फार्म स्तर पर ओलावृष्टि तथा फटने के कारण हानियों का आकलन करने का प्रवधान है |
- बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेंडर के माध्यम से किया जायेगा |
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| 3. | नारियल पं बीमा योजना (सीपीआईएस) |
- नारियल पं उत्पादों के लिए सुरक्षा बीमा |
- प्रति पाम प्रीमियम दर रु. 9.00 (4 से 15 वर्ष की आयु सीमा में) व रु. 14.00 (16 से 60 वर्ष की आयु सीमा में)
- सभी श्रेणी के किसानों को प्रीमियम में 50 से 75% की अनुदान (सब्सिडी) राशि दी जाती है |
- पाम फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान, आदानों के मूल्य में नुकसान / क्षति के समतुल्य देय होता है|
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| 4. | 45 जिलों में पायलट के रूप में एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) |
- किसानों को वित्तीय संरक्षण एवं फसल, परिसंपति, जीवन तथा व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करने हेतु |
- पायलट में सत खण्ड अर्थात फसल बीमा (पीएमएफबीवाई / डब्ल्यूबीसीआईएस), जीवन की हानि (पीएमजेजेबीवाई), दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता, विधार्थी सुरक्षा, परिवार, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर शामिल |
- फसल बीमा की अनिवार्य किया जाएगा तथापि किसानों शेष में से कम से कम दो खण्ड का चुनाव कर सकते हैं |
- किसान एक सामान्य प्रस्ताव / आवेदन प्रपत्र तथा एकल व्यवस्था के मध्यम से किसानों के लिए सभी आपेक्षित बीमा उत्पादों को प्राप्त कर सकते है |
- बीमा परिसंपतियों के अलावा सरकार की दो फलैगशिप योजनाएँ यथा पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई को शामिल किया गया है |
- एकल व्यवस्था पटल के माध्यम से पायलट योजना को कार्यान्वित किया जाएगा |
- व्यक्तिगत दावे रिपोर्ट के आधार पर दावों (फसल बीमा के अलावा) का प्रसंस्करण |
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